नगर निगम को झटका: सांड़ के हमले से महिला की मौत, फोरम ने सुनाया ये फैसला
नगर निगम को झटका: सांड़ के हमले से महिला की मौत, फोरम ने सुनाया ये फैसला
गोरखपुर: गोरखपुर के आर्यनगर क्षेत्र की हदीसुन निशा को वर्ष 2017 में सांड़ ने पटक कर घायल कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसे लेकर नगर निगम सदन में हंगामा भी हुआ। फोरम ने 2022 में नगर निगम को 80 हजार रुपये हदीसुन निशा ने परिजनों को देने का आदेश सुनाया। यदि छुट्टा पशुओं का इंतजाम नहीं होता है इम्तियाज ने अपने अधिकार को जाना, और फोरम में वाद दाखिल कर मुआवजा भी हासिल किया। सांड़ के हमले से मौत में बीमा राशि भी मिल सकती है। शहर के एक व्यक्ति की सांड़ के हमले में मौत हो गई। बीमा के लिए क्लेम होने पर कंपनी ने दलील दी कि यह न तो दुर्घटना है, न ही मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में फोरम में पीड़ित के पक्ष के अधिवक्ता ने सवाल किया कि सांड़ के हमले में किस थाने में मुकदमा दर्ज होगा? इस मामले में भी फोरम ने पीड़ित के परिजनों के पक्ष में निर्णय दिया और उन्हें बीमा कंपनी से बीमित राशि के एक लाख रुपये मिल गए। सहजनवा क्षेत्र की कालेसर निवासी संध्या मौर्या ने 2012 में विज्ञान परास्नातक में प्रवेश लिया था। फोरम में छात्रा ने कहा कि परीक्षा के दो साल बाद भी परिणाम घोषित नहीं होने से वह नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रही है। सुनवाई के बाद फोरम ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को तत्काल परिणाम घोषित करने के साथ छात्रा के वाद व्यय और क्षतिपूर्ति के रूप में 29 हजार रुपये अदा करने का निर्णय दिया।
