कथित साले पर FIR की मांग करने वाले वकील को जुर्माना, हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील द्वारा कथित दुष्कर्म के मामले में FIR दर्ज करने के लिए दायर याचिका को ‘दुर्भावनापूर्ण’ करार देते हुए उसे खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया  वकील ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी से उसके रिश्ते के भाई (वकील के रिश्ते के साले) ने तब दुष्कर्म किया था जब वह नाबालिग थी. उसने मामले में FIR दर्ज करने का अनुरोध किया था. अब वकील के साथ नहीं रह रही महिला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया था. न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली के चक्र को बेवजह की शिकायतों से अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, वह भी तब जब कथित पीड़िता को खुद कोई शिकायत नहीं है. अदालत ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता आठ सप्ताह के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को लागत का भुगतान करे. न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी शिकायतें न केवल जीवनसाथी को बल्कि उस व्यक्ति को भी परेशान कर सकती हैं जिसे निर्दोष होने के बावजूद फंसाया गया हो.

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