कंपोजिट यूजर्स शुल्क मामले में जनहित याचिका दायर: कँवलजीत सिंह (अध्यक्ष,लोहरदगा गुमला ट्रक ऑनर एसोसिएशन)
लोहरदगा : लोहरदगा गुमला ट्रक ओनर एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष कवलजीत सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसका फाईलिंग नंबर wpc / 9293/2025 है .इस जनहित याचिका में राज्य सरकार एवं सचिव सह आयुक्त परिवहन विभाग ,उप परिवहन आयुक्त एवं डीटीओ लोहरदगा को प्रतिवादी बनाया गया है. जनहित याचिका दायर करते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की हैं कि झारखंड सरकार ने गलत तरीके से कंपोजिट यूजर्स शुल्क प्रति चालान ₹1200 लगाने का जो निर्देश दिया है वह बिल्कुल गलत है, इस पर उन्होंने कहा है कि जिम्मस पोर्टल पर यह दिखाया गया था पिछले दिनों कि ₹1200 भुगतान करने पर ही चालान निकलेगा और कुछ दिनों तक चालान नहीं भी निकला था. राज्य सरकार ने खनन कार्यों से संबंधित परमिट जारी करने के लिए ₹1200 का कंपोजिट यूजर शुल्क लगा दिया है यह राशि झारखंड माइन्स एंड मिनरल पोर्टल जिम्मस पोर्टल पर जोड़ दी गई है जो की पूरी तरह से गैर कानूनी है और यह शुल्क बिना किसी वैध अधिसूचना के लगाया जा रहा है राज्य सरकार का ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता है कि वह एक तरफा तरीके से इस तरह का शुल्क तय करें ,खनन विभाग द्वारा लगाया जा रहा शुल्क अवैध व उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, दूसरी ओर चाहे वह बड़े भारी वाहन हो जो लगभग 45- 48 टन माल लेते हो या छोटे 9.5 टन लेने वाले ट्रक हो सभी को ₹1200 एक समान चार्ज लगाना भी समझ से परे है, प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से आग्रह किया है की यूजर्स चार्ज को लागू नहीं होने दिया जाए, साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष कवलजीत सिंह ने प्रेस मीडिया से यह भी कहा कि 15 वर्षों से पुराने व्यावसायिक वाहनों को दक्षिण छोटा नागपुर एवं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में रोड परमिट नहीं दिया जा रहा है उसको लेकर भी इस सप्ताह हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा रही है

