हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ईडी को लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट के जमानत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करके बड़ी राहत दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अच्छी तरह से जानता है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाईकोर्ट की टिप्पणी किसी भी तरह से चल रहे मुकदमे को प्रभावित नहीं करेगी।

सुनवाई के दौरान जज बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का 28 जून का आदेश “बहुत ही तर्कसंगत” था। पीठ ने कहा, “हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।” हाईकोर्ट में सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य की राजधानी रांची के बार्गेन इलाके में 8.86 एकड़ जमीन “अवैध रूप से” हासिल की।

 

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