HC के फैसले पर लगाई रोक, CBI को अपनी जांच जारी रखने की मिली अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के मामले में मंगलवार को राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने बंगाल के इस कथित भर्ती घोटाले को सुनियोजित धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकार्ड बनाए रखे। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक नौकरियां बहुत कम हैं अगर जनता का भरोसा उठ गया तो कुछ नहीं बचेगा।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती रद करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआइ जांच जारी रहेगी परन्तु सीबीआइ जांच के दौरान संदेह के आधार पर किसी की गिरफ्तारी जैसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। ये आदेश मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए।