धुरकी पुलिस ने जप्त की अवैध बालू लोड ट्रैक्टर, प्राथमिकी दर्ज

धुरकी पुलिस ने जप्त की अवैध बालू लोड ट्रैक्टर, प्राथमिकी दर्ज
धुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरबल गांव में अवैध रूप से बालू लोड कर बालू माफिया बे खौफ होकर विंडमगंज, मकरी एवं बीरबल में ट्रैक्टर से बालू लोडकर बेचा जा रहा था इस सम्बन्ध में थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 20 9.2024 को सुबह समय करीब 5:40 सूचना प्राप्त हुई कि बीरबल गांव के सूर्य मंदिर के पास से नदी से विमलेश गुप्ता पिता दीनानाथ साव के द्वारा प्रतिदिन अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर पर लोड कर बेचा जाता था जिसे कार्रवाई करते हुए धुरकी थाना सशस्त्र बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सूर्य मंदिर के सामने रास्ते पर पहुंचा पुलिस गाड़ी को देख चालक द्वारा बीरबल चौकी और भागते हुए बीरबल चौक से करीब 100 मी पहले आदर्श पब्लिक स्कूल के पास बालू गिरकर गाड़ी को खड़ा कर भागने में सफल रहा इसके बाद गिरा हुआ बालों को जेसीबी से ट्रैक्टर पर लोड का सुरक्षित थाना लाया गया जिसे ट्रैक्टर गाड़ी का निबंधन संख्या UP70 AP 6191 है जिसे थाना में लाया गया GNT के अनुसार नदियों से बालू उत्खनन पर दिनांक 10 ,6 ,2024 से 15 ,10 ,2024 तक रोक है इसके बावजूद भी बै खौफ होकर बालू माफिया वाहन द्वारा माननीय न्यायालय जीएनटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए ट्रैक्टर के द्वारा बिना खनन परिवहन चालान के अवैध ढंग से बालू खनन कर परिवहन किया जा रहा था जो झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004, संशोधित के नियम 4 एवं 54 का स्पष्ट उल्लंघन एवं सरकारी संपत्ति के चोरी है उक्त बालू अवैध खनिज के उत्खनन कर परिवहन करने की आरोप में उक्त ट्रैक्टर के मालिक एवं चालक के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज संपादा में नियमावली 2004 यथा संशोधित नियम 4 एवं 54 के अनुसार संयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज कर कानूनी किर्रवाई की जा रही है।