धनवार में भूमि विवाद पर प्रशासन सख्त, दोनों पक्षों पर 60 दिन का प्रतिबंध
धनवार थाना क्षेत्र के घोडथम्भा ओपी अंतर्गत डुमरडीहा पंचायत के ग्राम धमला सरकवाटांड में भूमि विवाद को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। एसडीएम खोरीमहुआ ने मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को विवादित जमीन पर जाने और किसी भी प्रकार का कार्य करने से 60 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, मौजा धमला सरकवाटांड स्थित खाता संख्या 05, प्लॉट संख्या 386, रकवा 10 डीसमिल भूमि को लेकर वाद संख्या 19/2026 में रेवत हजाम बनाम मो० समसुदीन व अन्य के बीच विवाद चल रहा है। घोडथम्भा ओपी प्रभारी द्वारा 4 मई 2026 को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन को आशंका हुई कि दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ सकता है और क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा एवं उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
इसी को देखते हुए एसडीएम ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि अथवा उसके आसपास जाने से रोक दिया है। साथ ही दोनों पक्षों को 22 मई 2026 को उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया गया है कि उनके विरुद्ध जारी निरोधात्मक आदेश को क्यों न आगे भी जारी रखा जाए।
विवादित भूमि की चौहद्दी उत्तर में नासिरउद्दीन, दक्षिण में गनी अली, पूरब में पक्की सड़क तथा पश्चिम में बुनुलाल रॉय व अन्य की जमीन बताई गई है।
प्रथम पक्ष में रेवत हजाम, पिता स्वर्गीय लोकन हजाम, निवासी दलदल, थाना धनवार शामिल हैं। वहीं द्वितीय पक्ष में मो० समसुदीन, मो० गणी, मो० हारून रसीद, मो० असलम तथा अलताफ अंसारी समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।
एसडीएम न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रतिलिपि धनवार थाना एवं घोडथम्भा ओपी को भेजते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस तामिल कराने और शीघ्र तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

