चतरा डीसी के पास रहेगा इटखोरी मंदिर की वित्तीय शक्तियों का अधिकार — हाइकोर्ट
चतरा डीसी के पास रहेगा इटखोरी मंदिर की वित्तीय शक्तियों का अधिकार : हाइकोर्ट
झारखंड हाइकोर्ट ने चतरा स्थित प्रसिद्ध इटखोरी मंदिर को लेकर बड़ा निर्णय सुनाया है। हाइकोर्ट ने चतरा स्थित प्रसिद्ध इटखोरी मंदिर की वित्तीय शक्तियों के इस्तेमाल के लिए वहां के डीसी को अधिकृत किया है। मंदिर समिति की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा नयी कमिटी की शक्तियों पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की कोर्ट में हुई।
ज्ञात हो कि इटखोरी मंदिर की पुरानी समिति को भंग कर धार्मिक न्यास बोर्ड ने नयी कमिटी का गठन किया है। जिसमें अलग-अलग राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हैं। पुरानी कमिटी पांच दशक से ज्यादा समय से
सक्रिय थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला निष्पादित नहीं होगा, तब तक मंदिर की वित्तीय शक्तियों का अधिकार जिले के डीसी के पास रहेगा।
