बरडीहा प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निरस्त |

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बरडीहा प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निरस्त

गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बुधवार को निरस्त कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पीठासीन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा विजय कुमार के कार्यालय में विशेष बैठक हुई। जिसमें छह सदस्य ही उपस्थित हुए। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। पंचायती राज अधिनियम के धारा 33 के अनुसार तीन चौथाई से अधिक सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए थी। जिसके कारण अविश्वास प्रस्ताव को कोरम ही पूरा नहीं हो सका। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त सदस्यों की संख्या होने पर वोटिंग की प्रक्रिया का प्रावधान है। लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव को एसडीओ ने निरस्त कर दिया। प्रावधान के अनुसार अब एक वर्ष तक प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इस संबंध में पीठासीन पदाधिकारी सह एसडीओ विजय कुमार ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना बरडीहा बीडीओ ने चार जनवरी 2024 को दिया था। जिसके आलोक में बैठक के लिए सात जनवरी को तिथि निर्धारित की गई थी। मगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आठ की जगह छह सदस्य ही उपस्थित हो सकें जबकि दो सदस्य अनुपस्थित रहे। विदित हो कि बरडीहा प्रखंड में कुल पंचायत समिति सदस्यों की संख्या आठ है। वहीं विधायक व सांसद के मिलाकर सदस्यों की संख्या कुल दस थी। जिसमें प्रमुख को हटाने के लिए तीन चौथाई यानि की आठ सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए थी। जिसमें से छह सदस्य ही उपस्थित हुए। इधर कांडी बीडीओ को प्रखंड के छह सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। जिसमें प्रखंड प्रमुख पर मनमानी करने, बिना सदस्यों की सहमति के योजना का क्रियान्वयन करने, सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया था।

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