बीवी से माफी मांगने ससुराल आया था पति… 6 दिन बाद 12 वर्ष की साली का अपहरण कर रचा ली शादी; अब मिली उम्रकैद की सजा
बीवी से माफी मांगने ससुराल आया था पति… 6 दिन बाद 12 वर्ष की साली का अपहरण कर रचा ली शादी; अब मिली उम्रकैद की सजा
दुमका। दुमका में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी के रहने वाले पूजन कापरी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 2019 की इस घटना में 12 गवाहों ने बयान दिया था। एपीपी चंपा कुमारी के अनुसार शिकारीपाड़ा के एक गांव की लड़की की शादी आठ मार्च 2019 को पूजन कापरी के साथ हुई थी।
ससुराल में प्रताड़ना से तंग पत्नी आई थी मायके
ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा तो पिता उसे मायके लेकर आ गए। 15 जुलाई 2019 को दामाद घर आया और पत्नी से गलती के लिए माफी मांगी। पत्नी ने माफ कर दिया तो छह दिन तक दामाद घर में रहा। 21 जुलाई को पूजन 12 साल की छोटी साली को घुमाने के बहाने घर से ले गया।
देर शाम तक वापसी नहीं आया तो खोजबीन शुरू की। इस क्रम में पता चला कि किशोरी के मामा ने सूचित किया कि दामाद ने नाबालिग साली से शादी कर ली है। पिता ने पूजन के पिता से संपर्क किया तो उन्होंने घर में होने की बात से इंकार कर दिया।
पिता के बयान पर पुलिस ने पूजन के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया। बाद में किशोरी को बरामद कर आरोपित की गिरफ्तारी की गई। अदालत ने गवाह के बयान और साक्ष्य के आधार पर पूजन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई
