बंगाल-केरल के आठ बिलों को एक साल से नहीं मिली

केरल और बंगाल के विभिन्न विधेयकों को मंजूरी न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों की अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने कहा कि वे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रहे हैं।