अपराधी शकील उर्फ कारू को कोर्ट से लगा झटका , नही मिला बेल

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रांची हिंसा के आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कारु जमानत याचिका पर आज गुरुवार रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मोहम्मद शकील उर्फ कारु को बेल देने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया.बता दें कि अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने पिछले दिनों शकील उर्फ कारु से जेल में पूछताछ भी की है. शकील ऊर्फ कारु को डेली मार्केट थाना में दर्ज कांड संख्या 17/ 22 में भी आरोपी बनाया गया है. जिसे CID ने टेकओवर करते हुए जांच शुरू कर दी है. इस केस के सूचक रांची के तत्कालीन टाउन सीओ अमित भगत हैं. उनके आवेदन के आधार पर दर्ज की गयी प्राथमिकी में नदीम अंसारी , शाहबाज, शदाब, सद्दाम हुसैन, शबीर अंसारी, जमाल गद्दी समेत 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. वहीं करीब आठ से दस हजार अज्ञात लोग अभियुक्त बनाये गये हैं. प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि सोची समझी साजिश के तहत दस जून को रांची के मेन रोड में हिंसा की गयी, मंदिर पर पथराव किया गया और तोड़फोड़ की गयी. वहीं पुलिसकर्मियों से उनके हथियार छीनने की कोशिश की गयी और उनपर जान लेने की नीयत से फायरिंग की गयी.

बता दें कि पैगंबर विवाद को लेकर झारखंड के रांची में भी 10 जून को जमकर बवाल हुआ था. रांची में ​​​​​​जुमे की नमाज के बाद मंदिर में पत्थर फेंका गया. इतना ही नहीं लोगों ने जमकर हंगामा, तोडफोड़ और आगजनी भी की थी. वहीं डेली मार्केट के पास कई राउंड फायरिंग भी की गयी थी. इसके बाद इंटरनेट सेवाएं बंद  कर दी गयी थी. हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत भी हुई थी. वहीं 12 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस घटना में पुलिस के कई पदाधिकारी और जवान भी घायल हुए थे.

 

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