अब एससी एसटी के रिजर्वेशन में बन सकेगी सब कैटिगरी, सुप्रीम कोर्ट ने की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करने के लिए स्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सब कैटेगरी को 100 फीसद आरक्षण नहीं दिया जा सकता।