दो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 वर्ष की सजा
एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपियों एक देवेंद्र सागर व मनोज सेठ को 12 वर्ष की स्रम कारावाश तथा एक लाख का जुर्माना लगाया गया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त श्रम कारावास की सजा होगा इन दोनों को जिला अपर सत्र न्यायाधीश डाल्टनगंज यह सजा सुनाई आरोपी देवेंद्र सागर और मनोज शेट्टी उड़ीसा के संबलपुर जिला का रहने वाला है जावेद गाड़ी चला रहा था जबकि मनोज सेठी इस गाड़ी में सहचालक के रूप में था मालूम हो की 29 सितंबर 2022 को सतबरवा थाना से टाटा 70 99 सफेद रंग की गाड़ी पर ज 01 और 1774 से 3 क्विंटल 20 केजी गांजा बरामद किया गया था पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा की तस्करी की जा रही है इसके बाद पुलिस ने सुबह 3:00 बजे सतबरवा थाना के सामने वाहन चेकिंग चलाया चेकिंग के दौरान वहां से गांजा बरामद किया गया था पूछताछ में अर्पण बताया था कि गंज लातेहार से उड़ीसा राज के संबलपुर जिला ले जाया जा रहा है इस कांड के अनुसंधान करता सतबरवा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक ऋषिकेश कुमार राय थे जो अभी वर्तमान में रामगढ़ थाना में पद स्थापित है
