पाकिस्तान की कोर्ट ने इमरान खान को कहा आतंकवादी

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पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को लेकर हैरान कर देने वाली टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि 9 मई 2023 को हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद इमरान की हरकतें एक आतंकवादी की तरह हैं. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपनी रिहाई को लेकर दबाव बनाने के लिए पार्टी नेताओं को सरकारी संपत्तियों, सैन्य अड्डों और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के काम सौंपा था.

पाकिस्तान तहीरक-ए-इंसाफ (पीटाई) के 71 वर्षीय संस्थापक इमरान खान और उनकी पार्टी के कई सहयोगियों पर कई मामलों में मुकदमा चल रहा है. इसमें 9 मई 2023 को इमरान के समर्थकों की तरफ से हिंसक प्रदर्शन का मामला भी शामिल है, यह मुकदमा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत चल रहा है. दरअसल, भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, इस दौरान देश के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमले हुए थे.

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