पति को मौत की नींद सुलाने वाली पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

0

दुर्ग। प्रेम प्रसंग के चलते दो बच्चे के पिता की हत्या करने वाले मामले में कोर्ट ने मृतक की पत्नी एवं उसके आरोपी प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तामक की कोर्ट ने आरोपी राजेश साहू एवं मृतक की पत्नी आरोपिया बिंदु साहू को धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी। प्रार्थी दीपक साहू ने पुलगांव थाना में शिकायत दर्ज कराई की थी कि शीतला पारा थाना पुलगांव वार्ड 35 निवासी उसका भाई नवित साहू ड्राइवरी का कार्य करता था। 9 अक्टूबर 2020 की रात को वह खाना खाकर सोया था। आधी रात को अचानक उसके सीने में दर्द होने के बाद उसने पानी पिया और पुन: सो गया था।  पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक की पत्नी बिंदु साहू का ग्राम नवागांव मुड़ीपार निवासी राजेश साहू के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। घटना की रात को भी वह मृतक के घर आया हुआ था। आरोपी राजेश बिंदु साहू के कहने पर नवित साहू के घर रात में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया। जब आरोपी घर में प्रवेश किया तब अचानक नवित साहू की नींद खुल गई। उसने जब विरोध किया तो आरोपी राजेश साहू एवं मृतक की पत्नी बिंदु साहू ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *