7 गवाह, 2022 का केस, और…नाबालिग लड़की संग की थी दरिंदगी, अदालत ने सुनाई ये सजा

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7 गवाह, 2022 का केस, और…नाबालिग लड़की संग की थी दरिंदगी, अदालत ने सुनाई ये सजा

 

देहरादून: नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपये की मदद सरकार से दिलाई जाए।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि नौ मई 2022 को पीड़िता के भाई ने पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। सोशल मीडिया साइट फेसबुक के जरिए रोहित सती नाम के युवक से उसकी 14 वर्षीय बहन की दोस्ती हुई थी। रोहित सती के जरिए पीड़िता का उसके दोस्त धन्नौ उर्फ किशन निवासी हरभजवाला पटेलनगर से भी परिचय हुआ।

पांच मई को रोहित के फेसबुक मैसेंजर से पीड़िता को उसके घर से कुछ दूरी पर स्थित आम के बाग में बुलाया गया। वहां पीड़िता गई और कई घंटे तक रोहित का इंतजार किया। आरोप है कि कई घंटे बाद रात को धन्नौ पहुंचा। पीड़िता से कहा कि वह उसे रोहित के पास ले जाएगा। आरोप है कि इस दौरान धन्नौ ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसे पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई।

इस दौरान धन्नौ ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता अचेत होने के चलते विरोध नहीं कर पाई। इसके बाद धन्नौ वहां से चला गया। रातभर पीड़िता आम के बाग में बदहवास स्थिति में पड़ी रही। अगले दिन वह अपने घर पहुंची और घटनाक्रम बताया। तब पीड़िता के भाई ने नौ मई 2022 को पटेलनगर थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आठ जुलाई 2022 को सात गवाह बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट फाइल की।

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