5 रुपए के लिए चचेरे भाई के घर में घुसकर हत्या, आरोपी 4 सगे भाई

0

5 रुपए के लिए चचेरे भाई के घर में घुसकर हत्या, आरोपी 4 सगे भाई

 

चित्रकूट. 5 रुपए के विवाद में चचेरे भाई को घर में घुसकर मौत के घाट उतारने के दोषी चार सगे भाईयों को जिला जज ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक को 12500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. मामला सन 2017 में मऊ थाना क्षेत्र का है. चारों भाई सन 2018 में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर थे.

चित्रकूट जिले की एक अदालत ने युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए चार सगे भाइयों को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई. जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश (जिला जज) विकास कुमार प्रथम ने लवलेश यादव की हत्या का दोषी करार देते हुए उसके (मृतक के) चचेरे चार सगे भाइयों उमेश उर्फ लाला, दिनेश उर्फ टेनी, राजू व भइया को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर 12,500-12,500 रुपए का जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि मऊ कस्बे की रहने वाली प्रेमा देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और आरोप लगाया था कि 16 जनवरी 2017 की शाम पांच रुपये के लेनदेन के मामले में उसके बेटे लवलेश यादव और जेठ के बेटे उमेश उर्फ लाला के बीच विवाद हुआ, जिसे पड़ोसियों ने समझा-बुझाकर शांत करा दिया था, लेकिन उमेश उर्फ लाला ने रात करीब नौ बजे अपने सगे भाइयों दिनेश उर्फ टेनी, राजू व भइया को लेकर उसके घर में घुसकर लाठी और बांके (धारदार हथियार) से हमला कर दिया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *