2 जनवरी दिन मंगलवार को ड्राइवर ने किया रोड को जाम

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2 जनवरी दिन मंगलवार को ड्राइवर ने किया रोड को जाम।

रोड चालकों की एक घंटा तक हुआ बाधित मनातू पुलिस ने जाम करने से किया माना।।

मनातू (पलामू) : जिले मनातू प्रखंड के सभी ड्राइवर ने 2 जनवरी दिन मंगलवार की सुबह 9:30 मनातू मुख्यालय से एक किलोमीटर दूर नौडीहा मोड़ के पास रोड को किया जाम।
मनातू थाना पुलिस ने सभी ड्राइवर को समझौता कर फोर व्हीलर गाड़ी एवं सरकारी गर्मी वाहन को रोड में नहीं रोकने की सलाह दी।
अपराधी कानून को स्वदेशी रंग देने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक को संसद में मंजूरी शीत सत्र मे मिल गई थी।
अब कुछ महीनो में आईपीसी के कानूनों की जगह इसके नए प्रावधान ले लेंगे।
इस बीच इसके एक कानून को लेकर देशभर विरोध शुरू हो गया है। यह है हिट एंड रन पर बना नया प्रावधान। इसके तहत यदि सड़क पर हिट एंड रन की कोई घटना होती है तो गाड़ी के चालक को 10 साल की सजा मिलेगी। इसके अलावा उसे जुर्माना भी देना होगा। दरअसल वहां की टक्कर के बाद भाग जाने को हिट एंड रन माना जाता है। अब तक ऐसे मामलों में 2 साल की सजा का प्रावधान था और बेल मिल जाती थी। अब नए नियम के अनुसार यदि गाड़ी से कोई टकराता है और ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचित दिए बिना मौके से भाग निकलता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी। और फाइन भी लगेगा। इसी कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं हरियाणा दिल्ली अप एमपी बिहार समेत के राज्यों में ट्रक चालकों ने चक्का जाम किया है गृह मंत्री अमित शाह से मांग हो रही है कि वह इस कानून के प्रावधानों को नरम करें। ट्रक ड्राइवर ही नहीं बल्कि टैक्सी ऑटो चालक भी इस नियम से परेशान है। बता दे कि यह कानून निजी वाहन वालों पर भी समान रूप से लागू होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 50 लोगों की सड़क पर ही एंड रन के मामलों में मौत हो जाती है।

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